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पालिका परिषद, (NDMC) ने पार्किंग शुल्क में वृद्धि की। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने एवं निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए।

ByThe Dainik Khabar

Oct 23, 2024

नरेन्द्र कुमार,

 

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-II) यानी बहुत खराब वायु गुणवत्ता के लिए जारी वैधानिक निर्देशों के अनुसार, वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की परिकल्पना की गई है, इनमें से एक कार्रवाई पार्किंग शुल्क बढ़ाने को लेकर है।

इसके अनुसरण में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने पार्किंग फीस बढ़ाने का फैसला किया है। एनडीएमसी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार, एनडीएमसी पार्किंग शुल्क (ऑफ रोड/इनडोर) को जीआरएपी के चरण -II के निरस्त होने तक NDMC द्वारा प्रबंधित पार्किंग के लिए मौजूदा शुल्क से दोगुना कर दिया गया है। पार्किंग शुल्क में वृद्धि ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों और मासिक पास के लिए लागू नहीं की जाएगी।

जीआरएपी के चरण-II के लिए बढ़ा हुआ पार्किंग शुल्क निम्नलिखित है (रु./प्रतिघंटा में )

1. चार पहिया वाहन/कार 20.00 से बढ़ाकर 40.00

2. दो पहिया वाहन/स्कूटर 10.00 से बढ़ाकर 20.00,

3. बस 150.00 से बढ़ाकर 300.00,

4. कार (इनडोर) 10.00 से बढ़ाकर 20.00 और

5. स्कूटर (इनडोर) 5.00 से बढ़ाकर 10.00 कर दिया गया है।

नई दिल्ली पालिका परिषद, के पास कुल 152 पार्किंग स्थल हैं, जिनमें 113 ऑफ-रोड साइट, 03 इनडोर साइट, 39 स्ट्रीट पार्किंग और 02 मल्टीलेवल पार्किंग साइट हैं। पार्किंग शुल्क वृद्धि के निर्णय से कुल 116 पार्किंग स्थल (ऑफ- रोड और इनडोर) उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे।

•एनडीएमसी ने आरडब्ल्यूए और एमटीए के लिए दिशा-निर्देश जारी किए,

प्रदूषण के स्रोत को नियंत्रित करने और कम करने के लिए, पालिका परिषद (NDMC) ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत वायु प्रदूषण रोकने के लिए आरडब्ल्यूए और एमटीए के लिए दिशा-निर्देश और उपाय जारी किए। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए, एनडीएमसी ने कचरा जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के बारे में कड़े कदम उठाए हैं, अन्यथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान के रूप में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिशा-निर्देश में, एनडीएमसी ने बायोमास, लकड़ी या अन्य सामग्री को जलाने से रोकने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का अनिवार्य प्रावधान किया है। धूल और उत्सर्जन को रोकने के लिए निर्माण और विध्वंस स्थलों को अनिवार्य रूप से ढकने का प्रावधान भी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों का हिस्सा है।

एनडीएमसी ने आरडब्ल्यूए और एमटीए को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता के अनुसार चार्जिंग स्टेशन प्रदान करने की भी पेशकश की है। वृक्षारोपण अभियान द्वारा हरित आवरण को बढ़ाने और पार्कों और सामुदायिक स्थानों के रखरखाव के लिए आरडब्ल्यूए और एमटीए को सलाह दी गई है।

नई दिल्ली पालिका परिषद, अपने क्षेत्र के नागरिकों/निवासियों/आगंतुकों से प्रदूषण गतिविधियों को कम करने के लिए क्या करें और क्या न करें का पालन करने और वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से जीआरएपी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करने का आग्रह करती है।

एनडीएमसी ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और निजी वाहनों का उपयोग कम करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, कम भीड़भाड़ वाले मार्ग का उपयोग करने, भले ही थोड़ा लंबा हो, अक्टूबर से जनवरी के महीनों के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने, ठोस कचरे और बायोमास को खुले में जलाने से बचने की अपील की ताकि नई दिल्ली क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोका जा सके।

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